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    दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग

    Second National Judicial Pay Commission

    • भारत के उच्चतम न्यायालय ने 09.05.2017 को रिट याचिका संख्या 643/2015 में भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान, परिलब्धियों और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए एक न्यायिक वेतन आयोग नियुक्त करने का निर्देश दिया । तदनुसार, मंत्रिमंडल के अनुमोदन से, सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी.वेंकटराम रेड्डी की अध्यक्षता में 16.11.2017 को एसएनजेपीसी की स्थापना को अधिसूचित किया ।

      • सदस्य- श्री न्यायमूर्ति ( सेवानिवृत्त ) आर. बसंत , केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश

      • सदस्य सचिव (आयोग द्वारा चुना जाना है, अधिमानतः किसी न्यायिक अधिकारी को)।

    1. दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने दिनांक 04.02.2020 को अपनी रिपोर्ट इस विभाग को सौंप दी है। रिपोर्ट की एक-एक प्रति भारत के उच्चतम न्यायालय और राज्य सरकारों को प्रस्तुत की गई है । एसएनजेपीसी की सिफारिशें भारत के उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हैं। इस विभाग ने दिनांक 22.06.2020 को भारत के उच्चतम न्यायालय में एसएनजेपीसी की सिफारिशों पर अपने विचार/टिप्पणियां दाखिल की हैं ।

    1. दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों पर इस विभाग द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायिक अधिकारियों के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते को संशोधित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे ।