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    बारे में

    Last updated: 03-04-2024

    Nyaya Mitra Web page version-1-01 (2)

    टेली-लॉ: वंचितों तक पहुँच (रिचिंग द अनरीच्ड) एक ई-इंटरफेस तंत्र है जो मुक़दमेबाज़ी से पहले के चरण में विधिक सलाह और परामर्श लेने का तंत्र है । यह पंचायत स्तर पर स्थित जन सेवा केन्द्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से जरूरतमंद और हाशिये पर पड़े लोगों को विधिक सहायता के लिए पैनल वकीलों से जोड़ता है । 2017 में लॉन्च की गई टेली-लॉ सेवा पर अब टेली-लॉ मोबाइल ऐप (एंडरोइड और आईओएस पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधे पहुँच बनाई जा सकती है ।

    पहुँच :

    पंचायत स्तर पर स्थित जन सेवा केंद्र में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से और टेली लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से आसान पहुँच ।

    सामर्थ्य :

    सभी नागरिकों के लिए निशुल्क है ।

    फ्रंटलाइन कार्यकर्ता

    • अर्ध विधिक स्वयंसेवकों को मिडिएटरों के रूप में कार्य करने, आम लोगों और टेली-लॉ सेवा के बीच की दूरी को समाप्त करने और टेली-लॉ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तैनात किया गया है।

    • जन सेवा केंद्र (सीएससी) चलाने वाले ग्राम स्तर के उद्यमी, पैनल वकीलों के साथ लाभार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं ।

    • लोगों को विधिक सलाह और परामर्श देने के लिए पैनल वकीलों को तैनात किया गया है।

    • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में टेली-लॉ कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य समन्वयक विभिन्न हितधारकों का प्रबंधन करते हैं ।

    रियल टाइम डाटा

    पंजीकृत मामलों की प्रकृति और सक्षम सलाह पर रीयल-टाइम डेटा कैप्चर करने के लिए एक समर्पित टेली-लॉ डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इस डेटा को प्रयास डैशबोर्ड पर भी होस्ट किया गया है ।
    tele feb 22अधिक जानकारी के लिए www.tele-law.in पर जाएँ ।