न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना
न्याय विभाग ने पाँच वर्ष (2021-2026) की अवधि के लिए “न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना” शीर्षक से न्याय तक पहुँच पर एक योजना शुरू की है । इसका उद्देश्य भारत के लोगों के लिए “न्याय” प्राप्त करना है, जैसा कि प्रस्तावना में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 39क, 14 और 21 के तहत दिया गया है । यह अपने टेली-लॉ, प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज (न्याय बंधु) और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की पहुँच को गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों तरीकों से बढ़ाता है । इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जागरूकता और प्रसार करना और जनता के लिए सरलीकृत सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री विकसित करना है ।