जैसा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.11.2017 और दिनांक 14.12.2017 द्वारा निर्देशित किया था, केंद्र सरकार ने उन राज्यों में 12 विशेष न्यायालयों की स्थापना की सुविधा प्रदान की, तदनुसार 12 विशेष न्यायालयों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 02 और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल राज्य में 01-01 विशेष न्यायालय) का गठन किया गया। वर्तमान में 9 राज्यों में 10 विशेष अदालतें कार्यरत हैं (शीर्ष अदालत के दिनांक 04.12.2018 के निर्देश के अनुसार बिहार और केरल की विशेष अदालतें बंद कर दी गई थीं)। इन विशेष अदालतों के प्रदर्शन की निगरानी भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है।
MP/MLA के लिए विशेष न्यायालय
Last updated: 13-12-2023
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