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    बारे में

    NALSA (4) (1)

    भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है । संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं ।

    वर्ष 1987 में, संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया था जो समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी वर्दी नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ था । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और अधिनियम के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए किया गया है।

    प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने और राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए जिलों और अधिकांश तालुकों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है ।

    उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन विधिक सेवा कार्यक्रम को प्रशासित करने और लागू करने के लिए किया गया है क्योंकि यह भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है ।

    राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के कामकाज

    नालसा, देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों, दिशा-निर्देशों को निर्धारित करता है और प्रभावी और लाभकारी योजनाएं बनाता है ।

    मुख्यतया, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है:

    • पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना ;
    • विवादों के सौहार्द्रपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना ; और
    • ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

    i. नि:शुल्क विधिक सेवाएं

    निशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :-

    • कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान;
    • विधिक कार्यवाहियों में वकीलों की सेवा प्रदान करना;
    • विधिक कार्यवाहियों में आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना और उनकी आपूर्ति करना ।
    • मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक की तैयारी

    मुफ्त विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं : –

    • महिलाएं और बच्चे;
    • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य
    • औद्योगिक कामगार
    • सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार।
    • दिव्यांगजन
    • हिरासत में व्यक्ति
    • जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है। (उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में सीमा 5,00,000/- रुपये है )।
    • • मानव तस्करी के शिकार या भिखारी

    ii. लोक अदालत

    लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों में से एक है । यह एक ऐसा मंच है जहां कानून की अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया/समझौता किया जाता है। लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है । इस अधिनियम के तहत, लोक अदालत द्वारा दिए गए एक निर्णय को एक दीवानी अदालत का आदेश माना जाता है और सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है और कोई अपील नहीं होती है । इसके खिलाफ किसी भी अदालत के समक्ष ।

    • नालसा के मार्गदर्शन में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के तहत अदालतों के समक्ष लंबित मामलों के निपटारे के लिए और पूर्व-मुकदमेबाजी स्तर पर मामलों के निपटान के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों / समितियों द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।
    • अध्याय VI-क को ‘सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं’ से संबंधित विवादों के समाधान और निपटान के लिए अनिवार्य पूर्व-वाद-विवाद तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में डाला गया है ।
    • इसके अलावा कोविड को ध्यान में रखते हुए, ई-लोक अदालत की अवधारणा की गई है, जिसने लोक अदालतों में भाग लेने में असमर्थ लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार किया है ।

    iv. विधिक जागरूकता कार्यक्रम

    निवारक और रणनीतिक विधिक सहायता के एक भाग के रूप में, नालसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करता है । कुछ राज्यों में, ग्रामीण विधिक साक्षरता शिविरों के अलावा, हर साल स्कूलों और कॉलेजों में और नियमित रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

    iv. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को जारी अनुदान सहायता का विवरण:

    अनुदानग्राही निकाय का नाम अनुदानग्राही निकाय का प्रकार अनुदान का प्रकार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वितरित की गई राशि उद्देश्य
    राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) सांविधिक निकाय आवर्ती 2017-18 100 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4 और धारा 15 (2) के अनुसार केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में अपने कार्यों को करने के लिए और उक्त अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रावधानों के अनुसार अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए ।
    2018-19 150
    2019-20 140
    2020-21 100
    2021-22 145
    2022-23 190